उत्तर प्रदेश में धान खरीद के लिए पंजीकरण शुरू, 1 अक्टूबर से होगी खरीद

उत्तर प्रदेश में धान खरीद के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। किसान जो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी। किसान उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजिकरण कर सकते हैं। प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी

उत्तर प्रदेश में धान खरीद के लिए पंजीकरण शुरू, 1 अक्टूबर से होगी खरीद

उत्तर प्रदेश में धान की खरीद के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी। किसान इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाना होगा। केंद्र सरकार ने आगामी खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड 'ए' धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए 485 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। 

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी और 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। इस क्षेत्र में हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, और झांसी जिले शामिल हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 नवंबर 2024 से शुरू होकर 28 फरवरी 2025 तक चलेगी। इसमें लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज शामिल हैं। धान की खरीद सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।

खरीद प्रक्रिया शुरू होने से पहले, किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपना बैंक खाता सक्रिय कर लें। इसके लिए आवश्यक है कि खाते में पिछले तीन महीने में कुछ लेन-देन हुआ हो। जिन किसानों ने पिछले रबी या खरीफ विपणन वर्ष में पंजीकरण कराया था, उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पंजीकरण का नवीनीकरण करना होगा। 

धान की बिक्री के लिए ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। किसान अपना मोबाइल नंबर पंजीकरण के लिए दर्ज कराएं और एमएमएस द्वारा भेजे गए ओटीपी को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। यदि किसान बिक्री के समय क्रय केंद्र पर स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते, तो पंजीकरण फॉर्म में परिवार के किसी नामित सदस्य का विवरण और आधार नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है।

किसान किसी भी सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने जिले के खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।

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