नोटबंदी रिटर्नः नहीं चलेगा 2000 रुपये का नोट, इस तारीख तक बैंकों से बदल सकेंगे
रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि 2000 रुपये के करेंसी नोट को प्रचलन से बाहर किया जा रहा है। बैंकों को इसे ग्राहकों के लिए जारी करने पर बैंकिंग नियामक ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हालांकि, ये नोट अवैध नहीं होंगे यानी ये लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसे सिर्फ प्रचलन से बाहर किया जा रहा है।
रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के करेंसी नोट को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की है। इसका मतलब यह है कि अब ये नोट बाजार में नहीं चलेंगे। हालांकि, अभी भी बाजार में यह नोट बहुत कम ही प्रचलन में है क्योंकि आरबीआई ने 2018-19 से ही इसकी छपाई बंद कर दी थी। छपाई बंद होने के बाद बैंकों को इसकी बहुत कम सप्लाई की जा रही थी जिसकी वजह से बैंक ग्राहकों को बहुत कम यह नोट दे रहे थे। एटीएम में भी इसे लंबे समय से नहीं डाल जा रहा है।
रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि 2000 रुपये के करेंसी नोट को प्रचलन से बाहर किया जा रहा है। बैंकों को इसे ग्राहकों के लिए जारी करने पर बैंकिंग नियामक ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हालांकि, ये नोट अवैध नहीं होंगे यानी ये लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसे सिर्फ प्रचलन से बाहर किया जा रहा है क्योंकि इतने बड़े नोट को लेकर दिक्कत हो रही थी।
अगर आपके पास भी 2000 रुपये का नोट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसे 30 सितंबर, 2023 तक बैंकों से बदल सकते हैं। हालांकि, आरबीआई ने कहा है कि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये के नोट ही बदले जाएंगे। 23 मई से इसे बैंकों में बदला जा सकेगा।
नवंबर 2016 में जब 500 रुपये और 1000 रुपये को बंद किया गया था उसके बाद 2000 रुपये का नोट लाया गया था। रिजर्व बैंक ने बताया है कि 31 मार्च, 2023 तक बैंकिंग सिस्टम में 2000 रुपये के 3.62 लाख करोड़ रुपये के नोट प्रचलन में थे।