खाद्य तेलों के पैकेट पर ब्लेंडिंग की पूरी जानकारी देना हुआ अनिवार्य, मिश्रित तेलों की खुले रूप में बिक्री पर लगी पाबंदी
खाद्य तेलों में अगर किसी दूसरे वनस्पति तेल की ब्लेंडिंग की जाती है तो इसकी जानकारी अब कंपनियों को पैकेट पर देनी होगी कि उसमें कितना फीसदी और कौन से तेल का मिश्रण किया गया है। इसके अलावा ब्लेंडिंग वाले खाद्य तेलों की खुले रूप में बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है यानी इनकी बिक्री सिर्फ सील पैकिंग में ही होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2023 को एक अधिसूचना जारी कर इसे अनिवार्य कर दिया है।
खाद्य तेलों में अगर किसी दूसरे वनस्पति तेल की ब्लेंडिंग की जाती है तो इसकी जानकारी अब कंपनियों को पैकेट पर देनी होगी कि उसमें कितना फीसदी और कौन से तेल का मिश्रण किया गया है। इसके अलावा ब्लेंडिंग वाले खाद्य तेलों की खुले रूप में बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है यानी इनकी बिक्री सिर्फ सील पैकिंग में ही होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2023 को एक अधिसूचना जारी कर इसे अनिवार्य कर दिया है। कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिन्हनांकन) अधिनियम, 1937 के तहत इसे अधिसूचित किया गया है।
सरकार के इस फैसले से अब उपभोक्ताओं को खाने का तेल खरीदते समय यह फैसला करने में आसानी होगी कि कौन सा तेल शुद्ध है और किसमें ब्लेंडिंग किया गया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में ब्लेंडिंग को लेकर कई नए प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत ब्लेंडिंग वाले तेल की बिक्री इसमें मिश्रित किए गए रिफाइंड तेलों के सामान्य या जेनेरिक नाम से नहीं की जाएगी, बल्कि इसकी बिक्री बहु-स्रोत खाद्य तेल या समय-समय पर खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (एफएसएसआर) में उल्लिखित किसी अन्य नाम से की जाएगी।
अधिसूचना में ब्लेंडिंग वाले खाद्य तेल के पैकेटों पर दी जाने वाली जानकारी को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक, पैकेट पर ब्रांड नाम या ट्रेड नाम के ठीक नीचे खाद्य वनस्पति तेल का नाम, उसका स्वरूप (परिष्कृत या कच्चा) और ब्लेंडिंग का प्रतिशत देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पैकेजिंग लेबल पर अति परिष्कृत, अतिरिक्त परिष्कृत, सूक्ष्म परिष्कृत, डबल परिष्कृत, अल्ट्रा परिष्कृत जैसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि ब्लेंडिंग वाले खाद्य तेलों की बिक्री खुले रूप में नहीं की जाएगी। इनकी बिक्री सिर्फ सील किए गए पैकेजों, जिनका वजन 15 लीटर या 15 किलो से अधिक नहीं होगा, में की जाएगी। बहु-स्रोत खाद्य तेलों का कंटेनर टेंपर प्रूफ होगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि ब्लेंडिंग वाले तेल का प्रतिशत 20 फीसदी से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही मिश्रण तैयार करने के लिए अलग-अलग तरह के घटक तेलों की मात्रा, मिश्रण के उत्पादन की मात्रा और उनकी विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का उचित रिकॉर्ड कंपनियों को रखना होगा। इस रिकॉर्ड को उन्हें समय-समय पर विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय को उनके निर्देशानुसार देना होगा। इसके अलावा, अलग-अलग वजन वाले पैकिंग के लिए लेबल घोषणा के फोंट का आकार भी तय किया गया है।