यूपी में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी, करें आवेदन

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर 50 फीसदी सब्सिडी दे रही है। किसान 2 जुलाई से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

यूपी में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी, करें आवेदन

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान का मौका दे रहा है। यह अनुदान प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्डयू (सी.आर.एम.) योजना के तहत दिया जा रहा है। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 जुलाई, 2024 को दोपहर 12 बजे से शरू हो रही है। किसान 16 जुलाई दोपहर 12 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। 

किसानों को सुपर सीडर समेत 11 कृषि यंत्रों पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इनमें सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/ श्रेडर, मास्टर/रोटरी स्लैशर, सरफेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर डिल, क्रॉप पर ट्रैक्टर माउंटेड / सेल्फ प्रोपेल्ड और सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर शामिल हैं।

योजना के तहत किसान एक या उससे अधिक यंत्र भी खरीद पाएंगे। लेकिन, इसके लिए किसानों को समय पर आवेदन करना होगा। फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 फीसदी अनुदान और कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग ने एक लक्ष्य भी तय किया है। हालांकि, तय लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में  जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। जिसके बाद समिति ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन करेगी। 

आवेदन करते समय किसानों को यंत्रवार निर्धारित जमानत राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। एक लाख तक अनुदान के कृषि यंत्रों पर जमानत धनराशि 2,500 रुपये होगी। जबकि, एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों पर जमानत राशि 5 हजार रुपये होगी। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग की आधिकारी वेबसाइट https://www.agriculture.up.gov.in पर जाना होगा। जहां "यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें" लिंक पर क्लिक कर किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  

कृषि यंत्र की खरीद के बाद किसान को विभागीय पोर्टल पर रसीद की फोटो व सीरियल नंबर एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने होंगे। इसके लिए किसान को अधिकतम 30 दिन और स्टम हायरिंग सेंटर को 45 दिन का समय दिया जाएगा। विभाग के पोर्टल पर सूचीबद्ध किसी भी कंपनी से किसान कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। टोकन कंफर्म होने पर किसान को निर्धारित समयावधि में कृषि यंत्र की खरीद करनी होगी। ऐसा न करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। 

Subscribe here to get interesting stuff and updates!