यूपी में फिर बढ़ानी पड़ी निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली योजना की तारीख, अब 16 अगस्त तक करें आवेदन

यूपी में निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली योजना की आखिरी तारीख फिर बढ़ा दी गई है। अब किसान 16 अगस्त योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यूपी में फिर बढ़ानी पड़ी निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली योजना की तारीख, अब 16 अगस्त तक करें आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी नलकूपों/ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली योजना की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब प्रदेश के किसान 16 अगस्त, 2024 तक मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इससे पहले भी सरकार ने दो बार योजना की तारीख बढ़ाई थी। पहले 15 जुलाई और फिर 31 जुलाई तक। अब अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

पंजीकरण शर्तों का विरोध कर रहे किसान

प्रदेश में मुफ्त बिजली योजना के लिए किसानों का उत्साह कम है, क्योंकि वे रजिस्ट्रेशन की कुछ शर्तों का विरोध कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि मीटर लगाने की अनिवार्यता और प्रति कनेक्शन एक निश्चित सीमा तक ही बिजली के उपभोग पर 100 फीसदी की छूट की शर्तें हटाई जाएं। किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन की शर्तों को आसान बनाने की योजना बना रहा है।

हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में किसान नेताओं ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने में उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। 

बकाया बिजली बिल का एकमुश्त करना होगा भुगतान

योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जिन्होंने 31 मार्च, 2023 तक के बकाया बिजली बिल का एकमुश्त भुगतान किया हो। किसानों को अधिकतम 6 किश्तों में पूर्ण भुगतान की सुविधा भी दी गई है। जिन किसानों का 31 मार्च, 2023 तक का बिजली बिल बकाया नहीं है, वे बिना कोई पंजीकरण शुल्क दिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पावर कारपोरेशन ने किसानों से जल्द से जल्द पंजीकरण करवाने की अपील की है।

ऐसे उठाएं मुफ्त बिजली योजना का लाभ 

मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org पर जाकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण किए बिना किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कृषि और बिजली विभाग में संपर्क किया जा सकता है।

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