यूपी में निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली योजना की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक बढ़ी
उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी नलकपू के लिए शुरू की गई मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि फिर बढ़ा दी है। अब किसान 31 जुलाईतक मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण करा पाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को एक बार फिर राहत दी है। निजी नलकपू/ट्यूबवेल के लिए शुरू की गई मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 तक बढ़ा दी गई है। किसानों की सुविधा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। पहले सरकार ने इसके लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की थी, लेकिन अब किसान 31 जुलाई तक मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण करा पाएंगे।
योजना के तहत किसानों 10 हार्स पावर तक 140 यूनिट/किलोवाट प्रति माह उपयोग करने पर सौ प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी तरह 140 यूनिट/किलोवाट प्रति माह से अधिक उपयोग करने पर किसान को अतिरिक्त खपत के टैरिफ का भुगतान करना होगा। इस योजना का लाभ वही किसान उठा पाएंगे, जिन्होंने 31.03. 2023 तक के बकाया बिजली बिल का एकमुश्त भुगतान किया हो। किसानों को अधिकतम 6 किश्तों में पूर्ण भुगतान करने की सुविधा भी दी गई है। वहीं, जिन किसानों का 31.03.2023 तक का बिजली बिल बकाया नहीं है, वह बिना कोई पंजीकरण शुल्क दिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पावर कारपोरेशन ने किसानों से जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा है।
प्रदेश के सम्मानित किसानों के लिए मुफ्त बिजली पाने का अंतिम सुनहरा मौका।
— UPPCL (@UPPCLLKO) July 16, 2024
किसानों के हित व सुविधा के दृष्टिगत इस योजना की पंजीकरण की अंतिम तिथि दिनांक 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी गई है। किसान उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि शीघ्र पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ उठायें।@ChairmanUppcl @mduppcl pic.twitter.com/7gxOyn5ad2
प्रदेश सरकार ने 13 लाख किसानों को मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा है। लेकिन, 30 जून तक करीब 90 हजार किसान ही इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाए। जिसके बाद सरकार ने पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ी दी थी। हालांकि, किसान इसे 30 जुलाई तक बढ़ाने की मांग कर रहे थे। किसानों की इसी मांग पर गौर करते हुए अब सरकार ने पंजीकरण की अंतिम तिथि फिर बढ़ा दी है।
मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट https://uppcl.org/uppcl/hi/ पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण किए बिना किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वहीं, योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए कृषि और बिजली विभाग में संपर्क किया जा सकता है।