यूपी में कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने का मौका, 23 अक्टूबर तक बुकिंग खुली
किसान 23 अक्टूबर तक कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए बुकिंग करा सकते हैं। 10,000 रुपये तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों के लिए किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं बुकिंग कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने का अवसर है। सरकार कृषि यंत्रीकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर और स्मॉल गोदाम पर अनुदान दे रही है। इसके लिए बुकिंग 9 अक्टूबर से शुरू हो गई है। किसान 23 अक्टूबर तक कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए बुकिंग करा सकते हैं। 10,000 रुपये तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों के लिए किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं बुकिंग कर सकेंगे।
कैसे करें आवेदन?
- कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल agriculture.up.gov.in पर जाएं
- ‘कृषि यंत्रों हेतु यहां बुकिंग करें’ लिंक पर क्लिक करें
- विभागीय पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर प्रक्रिया पूर्ण करें
- कृषि यंत्र की खरीद का बिल, बुकिंग की तिथि से 10 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड अनिवार्य है
- निर्धारित अवधि में विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड न होने पर बुकिंग स्वत: निरस्त हो जाएगी
कितना अनुदान मिलेगा
समस्त कृषि यंत्रों पर मूल्य अधिकतम 50 फीसदी, कस्टम हायरिंग सेंटर व हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर अधिकतम 40 फीसदी तथा फार्म मशीनरी बैंक अधिकतम 80 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।
बुकिंग धनराशि
10 हजार से एक लाख रुपये तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग धनराशि 2500 रुपये है जबकि एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग धनराशि 5000 रुपये है। किसानों को आवेदन के समय ही यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य शेष न रहने या ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी।
कैसे होगा लाभार्थियों का चयन
कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक किसान 23 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे तक तक आवेदन कर सकेंगे। विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन की दशा में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा। ई-लॉटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
लाभार्थियों के चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र खरीद कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर तथा संबंधित अभिलेख अपलोड करने के लिए 30 दिन तथा कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग व फार्म मशीनरी बैंक के लिए अधिकतम 45 दिन का समय मिलेगा। किसान निर्धारित मानक के यंत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इन्वेंट्री में से किसी से भी खरीद सकेंगे।