हरियाणा में अग्निवीरों के लिए कई ऐलान, नौकरियों में 10% आरक्षण, मिलेगा ब्याज मुक्त लोन

हरियाणा सरकार अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, माइनिंग गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अग्निविरों को ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा।

हरियाणा में अग्निवीरों के लिए कई ऐलान, नौकरियों में 10% आरक्षण, मिलेगा ब्याज मुक्त लोन

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई रियायतों का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, माइनिंग गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10 फीसदी हॉरिजोंटल आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीरों को ग्रुप-बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि, अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में छूट 5 वर्ष की होगी। ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में 5 फीसदी हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप B में 1 फीसदी हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रतिमाह 30 हजार रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है, तो राज्य सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60 हजार रुपये वार्षिक की सब्सिडी देगी। अब अग्निवीर द्वारा कोई भी लघु उद्योग स्थापित करने पर 5 लाख तक के लोन की ब्याज रहित सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही अग्निविरों को प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों/ बोर्डों/निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक्स स्कोर में प्राथमिकता भी दी जाएगी। 

नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों के कल्याण में सबसे आगे बढ़कर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के अनुरूप किसान और जवान का हम प्राथमिकता के आधार पर ख्याल रख रहे हैं।  

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