यूपी में खाद-बीज डीलर लाइसेंस पाने का मौका, ऐसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश में खाद-बीज और कीटनाशक का व्यापार करने के इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर डीलर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए यूपी कृषि विभाग की वेबसाइट upagriculture.com पर जाकर फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे
उत्तर प्रदेश में खाद-बीज और कीटनाशक का व्यापार करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए अब डीलर लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है। वैसे तो इसके लिए ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन आवेदन कर डीलर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपको नया डीलर लाइसेंस बनवाना हो या फिर डुप्लीकेट कॉपी जारी करवानी हो, दोनों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको कामन सर्विस सेंटर (सीएससी), साइबर कैफे या खुद से उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upagriculture. com पर आवेदन करना होगा।
डीलर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी केमिस्ट्री या कम से कम एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया होना चाहिए। आवेदन करते समय आवेदक के पास पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि), व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र, स्थान का पता प्रमाण (किराया समझौता, बिजली बिल, पानी बिल आदि), खाद और बीज के नमूने खाद मिक्सर, कम्पोस्ट बिन, खाद बैग जैसे उपकरणों का विवरण, लाइसेंस फीस के भुगतान का प्रमाण और कृषि प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज होना आवश्यक है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए यूपी कृषि विभाग की वेबसाइट upagriculture. com पर जाएं और जनहित गारंटी के विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपको ऑनलाइन लाइसेंस का विक्लप दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ऑनलाइन लाइसेंसिंग सिस्टम की वेबसाइट खुलेगी। आप सीधा भी इस agrilicense.upagriculture.com वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहां आपको "खाद-बीज लाइसेंस" के लिए आवेदन करने का विकल्प दिखाई देगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें, जिसमें आपका नाम, पता, संपर्क विवरण और व्यवसाय का विवरण शामिल होगा। आवश्यक दस्तावेजों जैसे पहचान प्रमाण, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि को अपलोड करें। लाइसेंस फीस का भुगतान ऑनलाइन करें। फीस की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने के बाद, आपको लाइसेंस जारी होने का इंतजार करना होगा। लाइसेंस जारी होने पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।