आवारा पशुओं से खेतों की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना, ऐसे करें आवेदन

किसानों को खेतों में खड़ी अपनी फसल की चिंता अब नहीं सताएगी। किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक बेहतरीन योजना लेकर आई है। जिसके तहत फसलों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों की तारबंदी की जाएगी।

आवारा पशुओं से खेतों की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना, ऐसे करें आवेदन
तारबंदी के लिए सरकार दे रही है भारी अनुदान

जानवरों से फसलों को सुरक्षित रखना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। किसानों को इस समस्या से आए दिन जूझना पड़ता है। कई बार आवारा पशु किसानों की पूरी तरह खराब कर देते हैं। जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार एक योजना लेकर आई है। जिसके तहत फसलों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों की तारबंदी की जाएगी। आइए आपको इस योजना के के बारे में विस्तार से बाताते हैं। 

राजस्थान के किसानों को मिलेगा लाभ

आपको बता दें कि तारबंदी की यह योजना राजस्थान सरकार लेकर आई है। ऐसे में राजस्थान के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत राज्य सरकार ने खेतों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारबंदी पर अनुदान देने का फैसला लिया है। किसान इस योजना का लाभ उठाकर खेतों में तारबंदी कर सकते हैं, जिससे जंगली जानवरों से खेतों में खड़ी फसलों को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। 

तारबंदी पर मिलेगा 60% का अनुदान

सरकार ने यह योजना खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की है। योजना के तहत छोटे किसानों को खेतों में 400 रनिंग मीटर तारबंदी के लिए 60 प्रतिशत यूनिट कॉस्ट या अधिकतम 48 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। जबकि अन्य किसानों को यूनिट कॉस्ट का 25 प्रतिशत या कम से कम 40 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक किसानों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर, प्रत्येक किसान को 400 मीटर तक यूनिट कॉस्ट का 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 56 हजार रुपये है।

इस योजना का फायदा लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर किसान भूमि का एक ही स्थान पर होना जरूरी है। इससे कम भूमि होने पर भी राज्य सरकार द्वारा दो या दो से अधिक किसानों के कृषक समूह, जिनके पास 1.5 हेक्टेयर या अधिक भूमि हो, को योजना का फायदा दिए जाने का प्रावधान है। वहीं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जोत का आकार छोटा होने के कारण एक ही स्थान पर कम से कम 0.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। 

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना आवश्यक है। जैसे- आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमीन की जमाबंदी की कॉपी,  पहचान पत्र, निवास प्रमाण, शपथ पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता पासबुक पत्र आदि। 

कैसे करें आवेदन?

तारबंदी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से आवदेन करना होगा। वहीं, ई-मित्र पर जाकर भी किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हैं। 

  • योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले राज किसान साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 
  • यहां होम पजे पर किसान के ऑप्शन पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद कृषि विभाग के सेक्शन में खेतों की तारबंदी के ऑप्शन पर क्लिक करें। 
  • अब एक नया पेज खुलेगा। जहां आपको इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी दिखाई देगी। 
  • इसके बाद आवेदन करने के लिए पेज पर यहां क्लिक करें के ऑप्शन पर क्लिक करें। 
  • ऐसा करते ही आपके सामने किसान पंजीकरण लॉगिन पेज खुल जाएगा।
  • यहां आपको जन आधार आईडी अथवा एसएसओ आईडी के द्वारा लॉगिन करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर इसका प्रिंटआउट निकाल लेना होगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, आधार नंबर, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण आदि को दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा। 
  • संबंधित अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी। 
  • सही पाए जाने पर आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

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