हरियाणा में सोलर पंप पर 75 फीसदी सब्सिडी पाने का मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू
हरियाणा सरकार किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप पर 75 फीसदी अनुदान देगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसान saralharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
खरीफ सीजन को देखते हुए हरियाणा सरकार किसानों को सोलर पंप मुहैया कराएगी। किसानों को यह पंप 75 फीसदी अनुदान पर दिए जाएंगे। यानी किसानों को सोलर पंप की कुल लागत का सिर्फ 25 फीसदी भुगतान ही करना होगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम योजना) के अंतर्गत किसानों को कुल 6 श्रेणियों (3 एचपी से 10 एचपी) के सोलर पंप पर सब्सिडी दी जाएगी। सोलर पंप के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई, 2024 से शुरू हो चुकी है, जो 25 जुलाई, 2024 तक जारी रहेगी। किसान अपनी आवश्यकतानुसार किसान सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाईट saralharyana.gov.in पर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कितने में मिलेगा सोलर पंप
किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी के सोलर पंप सेट लगवाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। 3 एचपी डीसी पंप लगवाने के लिए किसानों को 53,926 रुपये का भुगतान करना होगा। इसी तरह किसानों को 7.5 एचपी डीसी, सबमर्सिबल पंप के लिए 1,13,629 रुपये, 10 एचपी डीसी, सबमर्सिबल पंप (नॉर्मल कंट्रोलर) के लिए 1,42,170, 10 एचपी एसी, सबमर्सिबल पंप (नॉर्मल कंट्रोलर) के लिए 1,40,759 रुपये, 10 एचपी डीसी, सबमर्सिबल पंप (यूनिवर्सल कंट्रोलर) के लिए 2,02,253 रुपये, 10 एचपी एसी, सबमर्सिबल पंप (यूनिवर्सल कंट्रोलर) के लिए 2,06,486 रुपये का भुगतान करना होगा।
इन किसानों को मिलेगी प्राथमिकता
बिजली आधारित कनैक्शन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनैक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें पहले अपने मौजूदा बिजली कनैक्शन का समर्पण करना पड़ेगा। साथ ही वर्ष 2019 से 2021 तक के मौजूदा किसान जिन्होनें 1 एचपी. 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल के लिए DISCCOM (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थी किसानों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। पुराने सभी आवेदकों (20.02.2024 से 05.03.2024 तक के आवेदकों को छोड़कर) को योजना के लिए फिर से आवेदन करना होगा।
योजना की नियम और शर्तें
योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा। किसानों के पास सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। जैसे परिवार पहचान पत्र, जमीन के कागज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का नक्शा आदि। ध्यान रहे कि लाभार्थी के परिवार के नाम पर पहले से सोलर का कनैक्शन न हो। साथ ही आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप भी नहीं होना चाहिए। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए किसान http://hareda.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।