महाराष्ट्र में ट्रैक्टर पर एक लाख रुपये तक सब्सिडी, कृषि उपकरणों पर भी अनुदान दे रही सरकार
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों-बागवानों के लिए मशीनीकरण सब्सिडी योजना शुरू की है। जिसके तहत ट्रैक्टर, पावर टिलर और अन्य उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है। किसान सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
महाराष्ट्र में किसानों को बागवानी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने मशीनीकरण सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर समेत कई अन्य उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान महाराष्ट्र सरकार के पोर्टल mahadbt.maharashtra.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
ट्रैक्टर पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी
20 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर के लिए लागत 3 लाख रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। सामान्य श्रेणी के किसानों को इस पर 25 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 75 हजार रुपये प्रति यूनिट तक होगी। विशेष श्रेणी (एससी, एसटी, महिलाएं और छोटे और सीमांत किसान) के किसानों को ट्रैक्टर पर 35 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम एक लाख रुपये प्रति यूनिट तक होगी।
पॉवर टिलर पर 70 हजार रुपये तक सब्सिडी
सरकार पॉवर टिलर पर भी किसानों को सब्सिडी दे रही है। 8 हॉर्स पावर से कम के पावर टिलर के लिए लागत एक लाख रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। अन्य लाभार्थियों के लिए अधिकतम 40 हजार रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि विशेष श्रेणियों के लिए 50 हजार रुपये प्रति यूनिट तक की सब्सिडी दी जाएगी।
8 हॉर्स पावर से अधिक के पावर टिलर के लिए लागत 1.50 लाख रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। अन्य लाभार्थियों के लिए अधिकतम 60 हजार रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि विशेष श्रेणियों के लिए 75 हजार रुपये प्रति यूनिट तक की सब्सिडी दी जाएगी।
इन कृषि उपकरणों पर भी मिल रही सब्सिडी
20 हॉर्स पावर से कम के ट्रैक्टर या पावर टिलर के साथ उपयोग किए जाने वाले उपकरणों, जैसे एमबी हल, डिस्क हल, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर ब्लेड, केजव्हील, फरौ ओपनर और रिजर पर भी सरकार सब्सिडी दे रही है। इन उपकरणों के लिए लागत 30 हजार रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। अन्य लाभार्थियों के लिए अधिकतम 12 हजार रुपये प्रति यूनिट और विशेष श्रेणियों के लिए 15 हजार रुपये प्रति यूनिट तक की सब्सिडी दी जाएगी।
मैनुअल स्प्रेयर (नॉकसैक और फुट स्प्रेयर) के लिए लागत 1,200 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। अन्य लाभार्थियों के लिए अधिकतम 500 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि विशेष श्रेणियों के लिए 600 रुपये प्रति यूनिट तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बागवानी प्रदर्शन के लिए नए पौधों और उपकरणों के आयात पर भी 100 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।
सब्सिडी के लिए यहां करें आवेदन
इन उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों-बागवानों को महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल mahadbt.maharashtra.gov.in पर आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए महाराष्ट्र कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट krishi.maharashtra.gov.in पर विजिट करें या कृषि विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800 2334 0000 पर संपर्क करें।