किसानों को खेत तालाब के लिए मिलेगा 1.35 लाख रुपये तक का अनुदान, ऐसे करें आवेदन
जिस किसान के पास स्वयं के नाम एक ही स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर एवं संयुक्त खातेदारी की स्थिति में भी 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो, वे अनुदान के पात्र होंगे।
गिरते भू-जल स्तर के कारण खेती-किसानी पर सीधा असर पड़ रहा है। सिंचाई के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कई योजनाऐं चलाई जा रही है। गिरते भू-जल स्तर को रोकने और पानी के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ‘‘पर ड्रोप मोर क्रोप‘‘ और अदर इन्टरवेशन योजना अन्तर्गत खेत तालाब का निर्माण करवाया जा रहा है।
राजस्थान के कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सीमान्त किसानों को 1200 घन मीटर पर लागत का 70 फीसदी या अधिकतम 73500 रुपये कच्चे फार्म पौण्ड पर, लागत का 90 फीसदी या 1 लाख 35 हजार रुपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर और अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 60 फीसदी या अधिकतम 63 हजार रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा लागत का 80 फीसदी या 1 लाख 20 हजार रुपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर जो भी कम हो, अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता के खेत तालाब (फार्म पौण्ड) पर ही मिलता है।
जिस किसान के पास स्वयं के नाम एक ही स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर एवं संयुक्त खातेदारी की स्थिति में भी 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो, वे अनुदान के पात्र होंगे। अनुदान हेतु किसान को जमाबंदी की नकल जो 6 माह से पुरानी न हो और जिस खसरे में फार्म पौण्ड बनाना है उसका राजस्व विभाग द्वारा जारी नक्शा देना होगा।
खेत तालाब के लिए अनुदान के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से अथवा ई-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते है। योजना का फायदा उठाने के लिए किसान के पास जमाबंदी 6 माह से पुरानी न हो, खेत का नक्शा और आधार कार्ड होना आवश्यक है।