यूपी में कृषि स्नातकों के लिए स्वरोजगार का अवसर, 6 लाख रुपये लोन देगी सरकार, 15 जुलाई से पहले करें आवेदन
उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी अच्छी खबर है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने "प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन" (एग्रीजंक्शन) योजना की शुरूआत की है। योजना के तहत युवाओं को उद्यम स्थापित करने की ट्रेनिंग के साथ-साथ 6 लाख रुपये का लोन भी दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार कृषि स्नातकों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर लाई है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने "प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन" (एग्रीजंक्शन) योजना की शुरूआत की है। जिसके तहत कृषि, डेयरी या फिर हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई करने वालों को उद्यमी बनाया जाएगा। चयनित युवाओं को सरकार उद्यम चलाने का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ खाद, बीज और दवा आदि की बिक्री करने का मुफ्त लाइसेंस भी देगी। इसके साथ ही चयनित युवाओं को सरकार की तरफ से लोन भी दिया जाएगा। जिससे युवा अपना उद्यम स्थापित कर पाएं।
क्या है योजना?
इस योजना के तहत बीज और खाद की दुकानों पर बैठने वाले गैर जानकारों को रोकने के लिए बढ़ावा मिलता है, साथ ही कृषि क्षेत्र में शिक्षित युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है। क्योंकि, यह एक कृषि योजना है इसलिए इसका लाभ किसानों को भी मिलता है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि निवेश के साथ-साथ कृषि प्रसार सेवायें उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। किसानों को कृषि यंत्र, खाद, बीज सहित कई सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही बीज, उर्वरक और कीटनाशक के संबंध में सुझाव भी दिए जाते हैं। इस योजना से जुड़कर युवा 'वन स्टाप शॉप या एग्री जंक्शन' की शुरुआत कर सकते हैं।
योजना की पात्रता
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि एवं सम्बद्ध विषयों में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है। जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं को आयु में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
6 लाख रुपये का लोन देगी सरकार
कृषि विभाग की तरफ से कई सूचना माध्यमों से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित की गई है। जानकारी के मुताबिक, योजना के तहत कृषि की पढ़ाई करने वाले युवा दुकान संचालित करने के साथ-साथ किसानों को खाद, बीज व दवा आदि के संबंध में जानकारी भी दे सकेंगे। क्योंकि अन्य दुकानदार ऐसा नहीं कर पाते। चयनितों को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से शिक्षण दिया जाएगा। इसमें उन्हें बिजनेस प्लान भी समझाया जाएगा, ताकि वे बेहतर उद्यमी बन सकें।
हर लाभार्थी को 6 लाख रुपये की मदद की जाएगी। इसमें 1 लाख रुपये उसे खुद लगाना होगा, जबकि 5 लाख रुपये का बैंक से ऋण दिलाया जाएगा। इसके साथ ही एक साल तक उनकी दुकान के किराये (अधिकतम एक हजार रुपये) का भी भुगतान सरकार करेगी। योजना में चयनितों को खाद, बीज व दवा के लिए मुफ्त में लाइसेंस भी दिलाया जाएगा। चयनित वहां पर खेती से जुड़ी अन्य सामानों की भी बिक्री कर पाएंगे।
15 जुलाई से पहले करें आवेदन
कृषि विषय में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी अपना आवेदन समस्त दस्तावेजों के साथ 15 जुलाई को शाम 5 बजे तक डाक के माध्यम से उप कृषि निदेशक लखनऊ कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन फॉर्म उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर उपलब्ध है। जहां से आप इसे डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मात्र डाक माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। व्यक्तिगत आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं, अधिक जानकारी के लिए युवा अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।