शिमला में सेब माल भाड़ा तय, पेटियों के बजाए अब किलो के आधार पर होगी ढुलाई

शिमला जिले में सेब का माल भाड़ा तय हो गया है। इस सीजन सेब की ढुलाई पेटियों के बजाए किलो के आधार पर की जाएगी। इस संबंध में उपायुक्त शिमला ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

शिमला में सेब माल भाड़ा तय, पेटियों के बजाए अब किलो के आधार पर होगी ढुलाई

हिमाचल प्रदेश के सेब बेल्ट कहे जाने वाले शिमला जिले में सेब माल भाड़ा तय हो गया है। इस बार सेब की ढुलाई पेटियों के बजाए वजन (किलो) के आधार पर की जाएगी। इस संबंध में एसडीएम ने स्थानीय ट्रक ऑपरेटर यूनियन तथा सेब उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। जिसके बाद परिवहन शुल्क तय किया गया है। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए सेब परिवहन हेतु परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है ताकि उत्पादकों से उनकी फसल मंडियों तक पहुंचाने में कोई अधिक वसूली न कर सके।  

उन्होंने बताया कि उपमंडल ठियोग से दिल्ली तक जाने वाले छः पहिया एवं छः पहियों से अधिक वाले ट्रक का 90 पैसे प्रति किलोमीटर, चण्डीगढ़ तक टाटा 407 एवं आईशर चार पहिया वाहन का एक रुपया 50 पैसे प्रति किलोमीटर, 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए पिकअप से परिवहन के लिए 2 रुपये 30 पैसा प्रति किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर तक के दायरे के भीतर संपर्क मार्ग में चलने वाली पिकअप की दर 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है। उपमंडल रोहडू से दिल्ली तक जाने वाले ट्रक एवं अन्य वाहनों की दर 90 पैसे प्रति किलोमीटर, चण्डीगढ़ तक ट्रक एवं अन्य वाहनों की दर एक रुपया 30 पैसे प्रति किलोमीटर, 20 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु पिकअप से परिवहन के लिए 2 रुपये 30 पैसा प्रति किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर तक के दायरे के भीतर संपर्क मार्ग में चलने वाली पिकअप की दर 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।

उपमंडल डोडरा-क्वार से चण्डीगढ़ से दूर स्थित मंडियों व दिल्ली तक जाने वाली गाड़ियों की दर 90 पैसे प्रति किलोमीटर तथा चंडीगढ़ तक जाने वाली गाड़ियों की दर 1 रुपया 30 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है। उपमंडल कोटखाई से चंडीगढ़ तक तथा 250 किलोमीटर से कम दूरी तक परिवहन शुल्क 1 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर तथा दिल्ली एवं 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए परिवहन शुल्क 90 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है। उपमंडल रामपुर से चंडीगढ़ तक एक रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर तथा दिल्ली के लिए 90 पैसे प्रति किलोमीटर परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है।

उपमंडल जुब्बल से चंडीगढ़ तक तथा 250 किलोमीटर से कम दूरी तक एक रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर एवं दिल्ली तथा 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 90 पैसा प्रति किलोमीटर परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है। उपमंडल कुमारसैन से दिल्ली तक जाने वाले छः पहिया ट्रक एवं इससे अधिक के लिए 90 पैसा प्रति किलोमीटर, चंडीगढ़ तक टाटा 407 एवं चार पहिया आईशर के लिए एक रुपये 50 पैसा प्रति किलोमीटर, 30 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए चलने वाली पिक-अप के लिए 2 रुपये 70 पैसे प्रति किलोमीटर एवं संपर्क मार्ग में 30 किलोमीटर के दायरे के भीतर चलने वाली पिकअप का परिवहन शुल्क 3 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।  

उपमंडल कुपवी और चैपाल से चंडीगढ़ से दूर स्थित मंडियों व दिल्ली तक छः पहिया ट्रक तथा इससे अधिक का 95 पैसा प्रति किलोमीटर, चंडीगढ़ तक छः पहिया ट्रक तथा इससे अधिक का 1 रुपये 20 पैसे प्रति किलोमीटर, चंडीगढ़ तक जाने वाले टाटा 407 एवं आईशर चार पहिया का 1 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर, 20 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलने वाली पिकअप का 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर, संपर्क मार्ग में 20 किलोमीटर तक चलने वाली पिकअप का 2 रुपये 60 पैसा प्रति किलोमीटर परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह दरें प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्धारित की गई है। अधिक वसूली पर डिफॉल्टर ट्रक, मिनी ट्रक, पिकअप, ऑपरेटर यूनियनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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