कृषि सोलर पंप पर 2.6 लाख तक की सब्सिडी दे रही यूपी सरकार, ऐसे करें आवेदन 

उत्तर प्रदेश सरकार आगामी रबी सीजन (2024-25) के मद्देनजर किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी पर कृषि सोलर पंप मुहैया कराएगी। किसानों को 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी तक के सोलर पंप सेट लगवाने के लिए 60 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी

कृषि सोलर पंप पर 2.6 लाख तक की सब्सिडी दे रही यूपी सरकार, ऐसे करें आवेदन 

उत्तर प्रदेश सरकार आगामी रबी सीजन (2024-25) के मद्देनजर किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी पर कृषि सोलर पंप मुहैया कराएगी। यह पंप प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम योजना) के तहत दिए जाएंगे। किसानों को सोलर पंप की कुल लागत का सिर्फ 40 फीसदी भुगतान करना होगा, जबकि 60 फीसदी राशि सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। किसानों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर यह सोलर पंप दिए जाएंगे। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 

कृषि सोलर पंप पर 2.5 लाख तक की सब्सिडी 

किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी के सोलर पंप लगाने पर सब्सिडी मिलेगी। 2 एचपी डीसी और 2 एचपी एसी सरफेस पंप की कुल कीमत 1,71,716 रुपये है, जिसमें से सरकार 1.03 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। किसान को सिर्फ 63,686 रुपये और 5 हजार रुपये टोकन के रूप में जमा करने होंगे। 

इसी तरह, 2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप की कीमत 1,74,541 रुपये है, जिस पर किसान को 1,04,725 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और उसे 64,816 रुपये देने होंगे। 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप की कीमत 2,32,721 रुपये है, जिस पर 1,39,633 रुपये की सब्सिडी के बाद किसान को 88,088 रुपये देने होंगे। 3 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप 87,178 रुपये, 5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप 1,25,999 रुपये, 7.5 एचपी एसी पंप 1,72,638 रुपये और 10 एचपी पंप 2,86,164 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इन सभी पर 5 हजार रुपये टोकन राशि जमा करनी होगी।

सोलर पंप के लिए ऐसे करें आवेदन

योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा। किसान वेबसाइट पर "अनुदान पर सोलर पंप की बुकिंग करें" लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। योजना से जुड़ी शेष नियम एवं शर्तें विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं। वहीं, जिन किसानों के टोकन 25 जून 2024 को कंफर्म हुए थे और जिन्हें 9 जुलाई 2024 तक अपनी राशि जमा करनी थी, लेकिन नहीं कर सके, उनके टोकन फिर से 10 अक्टूबर 2024 को कंफर्म किए जाएंगे। टोकन कंफर्म होने की जानकारी किसानों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।

किसान हो सकते हैं ठगी का शिकार 

कृषि विभाग ने किसानों को योजना के प्रति अलर्ट किया है। विभाग ने कहा है कि किसानों को सिर्फ मोबाइल पर मैसेज आने के बाद ही बाकी राशि जमा करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति फोन करके पैसे जमा करने को कहता है, तो उसकी बात पर ध्यान न दें, वरना ठगी का शिकार हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क करें या विभाग की वेबसाइट पर जाएं।

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