राजस्थान में नकली उर्वरकों के खिलाफ छापेमारी, 11 हजार से अधिक बैग जब्त, 506 विक्रेताओं को नोटिस
राजस्थान में विशेष छापेमारी के तहत कृषि विभाग ने अब तक 11 हजार से अधिक उर्वरक के बैग जब्त किए है। साथ ही 506 दुकानदारों को कालाबाजारी और जमाखोरी के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है
राजस्थान में आगामी रबी सीजन के लिए उर्वरकों की मांग तेज हो गई है। जिसके चलते उर्वरकों की कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो गए हैं। साथ ही नकली उर्वरकों का व्यापार भी धड़ल्ले से चल रहा है। इसे रोकने और किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली खाद उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान कृषि विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। जिसके तहत राज्य में जगह-जगह छापेमारी कर अब तक 11 हजार से अधिक उर्वरक के बैग जब्त किए गए हैं, जबकि 500 से अधिक दुकानदारों को कालाबाजारी और जमाखोरी के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
कृषि विभाग ने 12 अक्टूबर को डीग जिले में विशेष छापेमारी करते हुए मैसर्स बंसल खाद बीज भंडार सीकरी के 7 अवैध गोदामों से 11,245 उर्वरक के बैग जब्त किए। इनमें 3639 बैग डीएपी, 7046 बैग यूरिया, 540 बैग सुपर फॉस्फेट और 20 बैग जिंक सल्फेट के थे। यह कार्यवाही उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत की गई।
अलवर में कृषि विभाग ने जब्त किए नकली उर्वरक के 314 बैग
इसी तरह 8 अक्टूबर को अलवर जिले के झाडोली गांव में छापेमारी के दौरान आस मोहम्मद के घर से 84 बैग नकली डीएपी (इफको मार्का) और 230 बिना मार्का वाले उर्वरक जब्त किए गए। इसके साथ ही 15 खाली बैग इफको मार्का और 60 खाली बिना मार्का बैग भी मिले। सभी नकली उर्वरकों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और आस मोहम्मद पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कृषि विभाग ने 10 अक्टूबर को एक दिवसीय विशेष अभियान के तहत राज्य में 997 निरीक्षण किए। इस दौरान कृषि आदान निर्माता, विक्रेता एवं खुदरा व्यवसायियों के अनियमितता, कालाबाजारी व जमाखोरी पाये जाने पर 506 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 49 की बिक्री पर रोक लगाई गई और 10 के लाइसेंस निलंबित किए गए। बिना लाइसेंस के काम कर रहे गोदामों पर भी कार्रवाई हुई, जिसमें डीग के बंसल खाद बीज भंडार से 3639 बैग डीएपी, 7046 बैग यूरिया, 540 बैग सुपर फॉस्फेट और 20 बैग जिंक सल्फेट जब्त किए गए।
विशेष अभियान के तहत दुकानों पर निरीक्षण करते कृषि विभाग के अधिकारी
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे किसी अज्ञात व्यक्ति से बिना प्रमाणित उर्वरक न खरीदें। अगर उन्हें किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो तुरंत अपने कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी या संयुक्त निदेशक को सूचित करें।
राज्य में रबी और खरीफ फसलों की बुआई से पहले हर साल सितंबर, अक्टूबर, मई और जून में कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत उर्वरक, बीज और कीटनाशकों के नमूने "RajAgriQC" ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लिए जा रहे हैं।
कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने कहा है कि अनियमितता पाए जाने पर कृषि आदान विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निलंबन, जब्ती और बिक्री पर रोक शामिल है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।