बिहार में कृषि उत्पाद के लिए गोदाम निर्माण पर मिलेगा 10 लाख तक का अनुदान, 1 अगस्त से करें आवेदन 

बिहार कृषि विभाग ने कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर किसानों को अनुदान देने की योजना की शुरुआत की है। किसान 1 से 31 अगस्त, 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।

बिहार में कृषि उत्पाद के लिए गोदाम निर्माण पर मिलेगा 10 लाख तक का अनुदान, 1 अगस्त से करें आवेदन 

बिहार कृषि विभाग ने कृषि उत्पाद भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर किसानों को अनुदान देने का फैसला लिया है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गोदाम निर्माण योजना 2024-25 की शुरुआत की गई है। जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि उत्पादों को बेहतर तरीके से संचित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। योजना के लिए किसान 1 अगस्त, 2024 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ऑनलाइन लॉटरी से होगा चयन 

कृषि विभाग ने योजना के तहत कुल 154 गोदाम बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 100 मीट्रिक टन के 108 और 200 मीट्रिक टन के 46 गोदाम बनाए जाएंगे। योजना के लिए लाभथियों का चयन 16 सितंबर, 2024 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित लाभार्थियों को 18 सितंबर, 2024 तक अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। अगर कोई किसान पंजीकरण में अयोग्य पाया गया, तो प्रतीक्षा सूची से अगले किसान को चुना जाएगा।

कितना मिलेगा अनुदान 

100 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम की अनुमानित लागत 14 लाख 20 हजार रुपये है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को इस पर 5 लाख 50 हजार रुपये या लागत का 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के लिए यह अनुदान 7 लाख रुपये या लागत का 50 प्रतिशत होगा। वहीं, 200 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम की अनुमानित लागत 20 लाख 25 हजार रुपये है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 8 लाख रुपये या लागत का 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये या लागत का 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

कैसे करें आवेदन 

किसान आवेदन के लिए डीबीटी पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर "गोदाम निर्माण हेतु आवेदन, वर्ष 2024-25" लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ध्यान दें कि पहले इस योजना का लाभ उठा चुके किसान इस बार आवेदन नहीं कर पाएंगे। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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