कॉटन वायदा में जनवरी 2023 से ट्रेडिंग के निर्देश बदलेंगे, 30 दिनों में नियमों को दिया जाएगा अंतिम रूप
टेक्सटाइल उद्योग सहित अन्य प्रतिभागियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक्सचेंज की कॉटन प्रोडक्ट एडवाइज़री कमिटी का विस्तार किया जाएगा। कॉटन कांट्रैक्ट्स में किसी भी प्रकार के बाजार दुरुपयोग को रोकने के लिए विनिमय निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा और बारीकी से निगरानी की जाएगी
कॉटन वायदा कारोबार में जनवरी 2023 और उसके बाद के कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग संशोधित निर्देशों के साथ ही होगी। जब तक इन निर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक जनवरी 2023 और उसके बाद के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग अस्थायी रूप से बंद रहेगी। शेयर और कमोडिटी बाजार के रेगुलेटर सेबी और सभी संबंधित पक्षों के बीच बैठक में यह निर्णय लिया है। बैठक में यह फैसला भी किया गया कि निर्देशों को 30 दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा।
कॉटन में वायदा कारोबार करने वाले एक्सचेंज एमसीएक्स की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस बैठक में सेबी और एक्सचेंज के अधिकारियों के अलावा टेक्सटाइल कमिशनर, टेक्सटाइल मंत्रालय के अधिकारियों, टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप (TAG), कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीएआई, सीआईटीआई, सीमा और एमसीएक्ससीसीएल के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। निर्देशों में संशोधन के लिए होने वाली बैठक में एक्सचेंज की प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी और टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य भी मौजूद रहेंगे।
बैठक में और भी निर्णय लिए गए। इनमें प्रमुख है प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी का पुनर्गठन। टेक्सटाइल उद्योग सहित अन्य प्रतिभागियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक्सचेंज की कॉटन प्रोडक्ट एडवाइज़री कमिटी का विस्तार किया जाएगा। कॉटन कांट्रैक्ट्स में किसी भी प्रकार के बाजार दुरुपयोग को रोकने के लिए विनिमय निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा और बारीकी से निगरानी की जाएगी। इसके लिए निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी।
बैठक में पूरे देश में कॉटन उद्योग के विभिन्न प्रतिभागियों के बीच व्यापक रूप से कॉटन वायदा व्यापार के बारे में शिक्षा और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उद्योग और व्यापार निकायों के साथ सहयोग बढ़ाने के विषय पर भी चर्चा की गई।