मिलेट्स का आटा और शीरा पर जीएसटी में कटौती, 5 फीसदी टैक्स की जीएसटी काउंसिल ने की सिफारिश
जीएसटी काउंसिल ने मिलेट्स के आटे और शीरा पर जीएसटी में कटौती करने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को हुई काउंसिल की बैठक में इन दोनों कृषि उत्पादों पर जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी करने पर सहमति बनी। इसी तरह मानव उपभोग के लिए शराब को लेवी से छूट देने सहित बैठक में कई अहम फैसलों पर सहमति बनी।
जीएसटी काउंसिल ने मिलेट्स के आटे और शीरा पर जीएसटी में कटौती करने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को हुई काउंसिल की बैठक में इन दोनों कृषि उत्पादों पर जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी करने पर सहमति बनी। इसी तरह मानव उपभोग के लिए शराब को लेवी से छूट देने सहित बैठक में कई अहम फैसलों पर सहमति बनी। शीरे पर टैक्स की दर घटने से एथेनॉल की लागत कम होने और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। संशोधित दरें अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक बयान में जीएसटी काउंसिल के फैसलों की जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक, मिलेट्स के पैकेट वाले आटे जिसमें 70 फीसदी मिलेट्स हों, पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। खुले रूप में यह आटा बेचने पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी परिषद ने गन्ना किसानों को राहत देने के लिए शीरा पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की सिफारिश की है। इससे चीनी मिलों के पास नकदी बढ़ेगी और किसानों को गन्ना बकाये का तेजी से भुगतान किया जा सकेगा। साथ ही पशु चारा निर्माण की लागत भी कम की जा सकेगी।
काउंसिल की सिफारिशों पर एग्रीमंडीलाइव.रिसर्च के सह-संस्थापक और सीईओ उप्पल शाह ने कहा, “हम शीरे पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 5% करने के काउंसिल के फैसले का स्वागत करते हैं। गन्ना से एथेनॉल बनाने वालों के लिए यह बड़ा लाभदायक होगा। ये एथेनॉल बनाने में शीरे का प्रयोग करते हैं। इस निर्णय से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। चीनी उद्योग काफी दिनों से शीरे पर जीएसटी दर घटाने की मांग कर रहा था।” शाह ने कहा, इस निर्णय से वर्ष 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी, क्योंकि उसके लिए हमें सालाना 1,016 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। इस फैसले से चीनी मिलों के पास नकदी बढ़ेगी और वे गन्ना किसानों को समय पर भुगतान कर सकेंगे।
जीएसटी परिषद ने मानव उपभोग के लिए शराब के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी से बाहर रखने की सिफारिश की है। ईएनए को जीएसटी के दायरे से बाहर करने के लिए विधि आयोग कानून में उपयुक्त संशोधन पर विचार करेगा। औद्योगिक उपयोग के लिए संशोधित स्पिरिट को कवर करने के क्रम में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में 8 अंकों के स्तर पर एक अलग टैरिफ एचएस कोड बनाया गया है। औद्योगिक उपयोग के लिए ईएनए से जुड़ी एक प्रविष्टि बनाने के लिए जीएसटी दर अधिसूचना में संशोधन किया जाएगा। इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है।
जीएसटी परिषद ने प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में पात्रता एवं आयु के संबंध में संशोधन की भी सिफारिश की है। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी जहाजों को तटीय मार्ग में परिवर्तन करने पर सशर्त और सीमित अवधि के लिए आईजीएसटी छूट की सिफारिश की है। इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने सरकारी प्राधिकरणों को आपूर्ति की जाने वाली जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्लम सुधार और उन्नयन की सेवाओं को छूट देने की भी सिफारिश की है।
52वीं जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त विभाग संभालने वाले गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के अलावा अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।