उत्तर प्रदेश में निजी नलकूपों/ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली योजना की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब प्रदेश के किसान 15 नवंबर, 2024 तक मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। योजना के तहत किसानों को 10 हार्स पावर तक के ट्यूबवेल पर 140 यूनिट/किलोवाट प्रति माह तक बिजली के उपयोग पर 100 फीसदी छूट दी जाएगी। यदि उपभोग 140 यूनिट/किलोवाट प्रति माह से अधिक होता है, तो अतिरिक्त खपत के लिए किसान को सामान्य टैरिफ का भुगतान करना होगा।
सरकार का लक्ष्य 13 लाख किसानों को इस योजना से जोड़ने का है, लेकिन किसानों के धीमे पंजीकरण और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने योजना की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ दी है। इससे पहले भी 15 जुलाई, 31 जुलाई, 16 अगस्त और 16 अक्टूबर तक पंजीकरण की तारीख बढ़ाई जा चुकी है।
योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जिन्होंने 31 मार्च, 2023 तक के बकाया बिजली बिल का एकमुश्त भुगतान किया हो। जिन किसानों का बिजली बिल बकाया नहीं है, वे बिना कोई पंजीकरण शुल्क दिए पंजीकरण कर सकते हैं।
किसानों को किश्तों में पूर्ण भुगतान की सुविधा भी दी गई है। जिन किसानों ने विकल्प बी-3 चुना है, वे अपने बकाया बिल को तीन किश्तों में जमा कर सकते हैं। उन्हें पहली किश्त 31 दिसंबर, 2024 तक, दूसरी किश्त 31 जनवरी, 2025 तक, और तीसरी किश्त 28 फरवरी, 2025 तक जमा करनी होगी। इसी तरह, विकल्प सी-6 चुनने वाले किसान अपने बिल का भुगतान छह किश्तों में कर सकेंगे। उन्हें पहली किश्त 31 दिसंबर, 2024 तक, दूसरी किश्त 31 जनवरी, 2025 तक, तीसरी किश्त 28 फरवरी, 2025 तक, चौथी किश्त 31 मार्च, 2025 तक, पांचवीं किश्त 30 अप्रैल, 2025 तक, और अंतिम किश्त 30 मई, 2025 तक जमा करनी होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने किसानों से जल्द से जल्द पंजीकरण करवाने की अपील की है, ताकि वे समय पर इस योजना का लाभ ले सकें।
किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट uppcl.org पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण किए किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग या बिजली विभाग से संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने किसानों से जल्द से जल्द पंजीकरण करवाने की अपील की है, ताकि वे समय पर इस योजना का लाभ ले सकें।