राजस्थान में दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋणों (गैर कृषि कार्यों के लिए ऋण) पर ब्याज अनुदान योजना, 2024-25 लागू हो गई है। राज्य के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश में पहली बार दीर्घकालीन कृषि ऋणों को समय पर चुनाने वाले किसानों को 7 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जायेगा। यह अनुदान वर्ष 2024-25 के दौरान वितरित ऋणों का समय से चुकारा करने पर मिलेगा।
सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान की घोषणा की गई थी, जिसे किसान हित में प्राथमिकता से लागू कर दिया गया है। जिन किसानों द्वारा पूर्व में कृषि ऋण प्राप्त किया है और वे अपने ऋण का समय पर चुकारा कर रहे हैं, ऐसे किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा।
सहकारिता मंत्री ने कहा पहली बार इस योजना के तहत उत्पादक अकृषि ऋणी किसानों को भी सम्मिलित कर लाभान्वित किया गया है। अब उत्पादक अकृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को भी 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से समय पर अपने ऋण की किश्तों का भुगतान करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करते हुए किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिकाधिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है।
यह योजना प्रदेश के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित कृषि एवं अकृषि ऋणों के समय पर चुकारा करने पर लागू होगी। यदि कोई किसान केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से सहकार किसान कल्याण योजना के तहत इस वर्ष कृषि ऋण लेता है और वह उसका नियमित चुकारा करता है तो उसे 7 प्रतिशत ब्याज का अनुदान मिलेगा। इस प्रकार उसे मात्र 4 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस बार ब्याज अनुदान के लिए कुल 39.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के लागू होने से किसान आधुनिक खेती के लिये प्रोत्साहित होंगे। साथ ही भूमि सुधार करते हुए उत्पादकता को बढ़ा पाएंगे। जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और सहकारी बैंक अधिक किसानों को कृषि एवं अकृषि ऋण मुहैया करा पाएंगे।
इतना मिलेगा लाभ
यदि किसान इस वर्ष सहकार किसान कल्याण योजना (कृषि ऋण) के तहत 10 लाख रुपये का ऋण लेता है और वह अपनी किश्तें नियमित चुकाता है तो उसे इस वर्ष 7 प्रतिशत की दर से राशि 68,231 रुपये का ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार 1,07,220 रुपये के बजाय पर किसान को 4 प्रतिशत की दर से सिर्फ 38,989 रुपये का ब्याज देना होगा।
इसी प्रकार यदि किसान खेत पर आवास योजना (अकृषि ऋण) के तहत 50 लाख रुपये का ऋण लेता है और वह अपनी सभी किश्तें समय पर चुकाता है तो उसे इस वर्ष 5 प्रतिशत की दर से राशि 2,46,108 रुपये का ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार 4,18,385 रुपये के बजाय पर किसान को 3.50 प्रतिशत की दर से 1,72,277 रुपये का ब्याज देना होगा।
किसान इन कार्यों के लिए ले सकते हैं ऋण
किसान नलकूप, कूप गहरा करना, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज का निर्माण, ट्रेक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेशर, कम्बाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, तारबंदी, बाउण्ड्रीवाल, डेयरी, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण लिए कृषि ऋण ले सकते हैं। इसके अलावा, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैलगाडी क्रय, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन और सहकार किसान कल्याण योजना के तहत अन्य सभी कृषि कार्यों के लिए किसान कृषि ऋण योजना का लाभ उठा सकते हैं।
वहीं, अकृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सेवा इकाइयां, लघु पथ परिवहन, उच्च शिक्षा ऋण, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, शैक्षणिक संस्थान ऋण, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी ऋण एवं खेत पर आवास निर्माण के लिए किसान अकृषि ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।