मध्य प्रदेश कृषि विभाग किसानों को सिंचाई के लिए "मिनी स्प्रिंकलर सेट" उपलब्ध करवा रहा है। इसके लिए विभाग ने किसानों से आवेदन मांगे हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में "मिनी स्प्रिंकलर सेट" खरीदने के इच्छुक किसान राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं की स्प्रिंकलर सेट पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा।
कितनी सब्सिडी मिलेगी
मध्य प्रदेश कृषि विभाग 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के तहत यह सब्सिडी दे रहा है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 जून, सोमवार से शुरू हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर लॉटरी का आयोजन किया जाएगा। जिसके माध्यम से सब्सिडी के लिए किसानों का चयन होगा। योजना के तहत किसानों को अधिकतम 60 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है। कृषि विभाग के ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के जरिए किसान सिंचाई यंत्र पर मिलने वाली सब्सिडी पता कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
किसानों को आवेदन के समय एवं लॉटरी में चयन के बाद फील्ड अधिकारी द्वारा सत्यापन के दौरान कुछ दस्तावेज अपने पास रखने होंगे। जिसमें आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु), बी-1 की प्रति और बिजली बिल की कॉपी शामिल हैं।
कैसे करें आवेदन
मिनी स्प्रिंकलर सेट पर अनुदान लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर किसान इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर नए किसानों को सबसे पहले अपना पंजीकरण करवाना होगा। वहीं, पहले से पंजीकृत किसान आधार ओटीपी के माध्यस से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय में भी योजना से जुड़ी जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है।