हरियाणा में महिलाओं को उद्यमिता के लिए मिलेगी 7 फीसदी ब्याज सब्सिडी

हरियाणा में महिलाएं अब आसानी से छोटे उद्यम स्थापित कर पाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी योजना लागू कर दी है। इसके तहत किसी भी छोटे उद्यम को स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को किसी भी छोटे उद्यम को स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। लाभार्थी महिलाओं को यह ऋण 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर तीन वर्षों के लिए दिया जाएगा। योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा 5 लाख रुपये तय की गई है। ऋण के संवितरण के बाद अधिस्थगन अवधि तीन महीने की होगी।

महिलाएं ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाने, अचार बनाने, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाने, हैण्ड लूम, बैग बनाने, कैंटीन सर्विस इत्यादि जैसे कार्यों के लिए इस योजना के तहत ऋण ले सकती हैं।

राज्य सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हरियाणा महिला विकास निगम की एक प्रवक्ता बताया कि योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है। परिवार पहचान पत्र के अनुसार, परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ईएमआई के भुगतान के चूक के मामले में विलंबित पर अर्जित ब्याज के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ऋण के लिए आवदेन करते समय लाभार्थी की आयु 18-60 वर्ष होनी चाहिए।

योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए कई दस्तावेज जरूरी है। इनमें आवेदन पत्र, राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र शामिल है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी या आवेदन करने के लिए महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम की वेबसाइट https://www.hwdcl.org/ पर विजिट कर सकती हैं।