हरियाणा सरकार ने किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा की सीमा हटाने का फैसला लिया है। अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इस योजना के तहत, कृषि मशीनरी चलाते समय मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी मजदूरों को 37,500 रुपये से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कृषि, बागवानी विभाग तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं, किसी भी स्तर पर कोई देरी न हो। किसी भी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य मंत्री ने कहा कि 15 जुलाई से कालका की सेब मंडी में सेब की खरीद-फरोख्त भी शुरू हो जाएगी।
किसानों के लिए कैंटीन की सुविधा
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदेश की 40 मंडियों में अटल कैंटीन संचालित की जा रही हैं। इन कैंटीनों में कोई भी नागरिक, विशेषकर किसान व मजदूर मात्र 10 रुपये में पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकते हैं। पहले यह कैंटीन मौसम के अनुसार संचालित होती थीं, लेकिन पिछले चार महीनों से ये पूरे वर्ष संचालित हो रही हैं।
मंडी बोर्ड की सड़कों की होगी मरम्मत
बैठक में बताया गया कि खेतों को जाने वाली 5 करम सड़कों में से अधिकतर को पक्का कर दिया गया है, तथापि 490 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं, जहां बीच में 5 करम सड़कों की चौड़ाई कम है, जिन्हें पक्का किया जाना है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष बची हुई सभी 5 करम सड़कों को पक्का किया जाए। इसके अलावा मंडी बोर्ड की जो भी सड़कें खराब हैं, उनकी मरम्मत की जाए। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया को उचित योजना बनाकर 10 दिन में पूरा किया जाए।