जो फर्टिलाइजर कंपनियां फर्टिलाइजर के साथ आपने दूसरे प्रोडक्ट भी जबरन बेचने की कोशिश करती हैं, उनके प्रति सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने उन कंपनियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसानों को उर्वरकों की बिक्री करते समय वे साथ में कोई और दूसरा प्रोडक्ट टैग ना करें।
बीते गुरुवार, 17 नवंबर को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव (फर्टिलाइजर) नीरजा आदिदम की तरफ से सभी फर्टिलाइजर कंपनियों के एमडी और सीएमडी को यह निर्देश जारी किया गया है। दरअसल रूरल वॉयस को मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रालय को किसानों की तरफ से ऐसी शिकायतें मिली थीं कि कंपनियां फर्टिलाइजर के साथ अपने दूसरे प्रोडक्ट भी टैग करके बेच रही हैं।
संयुक्त सचिव की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि यह प्रैक्टिस उचित नहीं है। बल्कि किसी कंपनी की तरफ से ऐसा करना गैर कानूनी है। इससे किसानों के लिए उर्वरक की लागत बढ़ जाती है। पत्र में कहा गया है कि खेती के लिए जो उर्वरक किसानों को दिया जाता है उस पर सरकार काफी सब्सिडी देती है। इसका मकसद यह है कि किसानों को कम कीमत पर उर्वरक मिले। लेकिन जब कंपनियां उर्वरक के साथ अपने दूसरे प्रोडक्ट टैग करके बेचती हैं तो उससे किसानों के लिए उर्वरक की लागत बढ़ जाती है।
पत्र में कहा गया है कि कंपनियां इस तरह की प्रक्रिया तत्काल रोकें। यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर विभाग के सामने किसी कंपनी के बारे में उर्वरक के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट टैग करके बेचने का मामला सामने आया तो उस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।